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New ‘BH’ Bharat Series vehicle registration in Hindi|BHARAT SERIES (BH) नया वाहन रजिस्ट्रेशन मार्क क्या है

“अब दूसरे राज्य में जाने पर नहीं बदलना होगा गाड़ी का नम्बर।”

“केंद्र व प्रदेश सरकार में तबादले वाले कर्मचारियों को होगी सुविधा।”

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को अधिसूचना के जरिए नया वाहन रजिस्ट्रेशन Mark भारत सीरीज(BH) को launch किया। भारत सरकार वाहन पंजीकरण नीति को सुगम बनाने हेतु नए वाहनों के लिए नया रजिस्ट्रेशन mark लागू किया। नए वाहन सीरीज में वाहनों के पंजीकरण को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर ट्रांसफर नहीं करना पड़ेगा। यह पूरे देश में मान्य होगा।

क्या है ? मोटर परिवहन अधिनियम 1988 :-

भारत में मोटर परिवहन से संबंधित कानून इस अधिनियम में है। इस अधिनियम के section -47 में ट्रांसफर से संबंधित नियम बताए गए है।

◆ इसके अनुसार अगर आप किसी एक राज्य में गाड़ी खरीदते हैं तो अगर आपको दूसरा राज्य जाना होता है तो आप उस गाड़ी को दूसरे राज्य में ज्यादा से ज्यादा 1 साल (12 महीने) के लिए रख सकते हैं। उसके बाद उस गाड़ी को वापस उस राज्य में लाना होगा।

◆ अगर आप 1 साल से ज्यादा रखना चाहते हैं तो आपको उस राज्य के हिसाब से वहां पर गाड़ी का नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा जोकि एक जटिल प्रक्रिया है।

◆ इसके लिए आपको जिस राज्य में गाड़ी खरीदे थे। वहां से No Objection सर्टिफिकेट लाना होगा तथा जिस राज्य में रजिस्ट्रेशन करवाना है वहां पर रोड टैक्स देना होगा।

◆ इसके साथ ही पहले वाले राज्य से बचे हुए समय के लिए रोड टैक्स का Refund लेना होगा! क्योंकि गाड़ी खरीदते समय 15 साल का रोड टैक्स उस राज्य द्वारा ले लिया जाता है।

◆ इस तरह से यह प्रक्रिया काफी समय लेता है जिससे एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर रजिस्ट्रेशन को लेकर बहुत परेशानी होती है। इस vehicle series में ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होगी। इस series के vehicle पूरे देश में मान्य होगी।

इस नए वाहन series का गाड़ी कौन खरीद सकता है ?

• इस नए वाहन series का गाड़ी लेने का अधिकार सभी लोगों के लिए नहीं है।

• इसे सिर्फ डिफेंस से संबंधित लोग ,केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारी एवं भारत सरकार की कंपनियों के अधिकारी ले सकते हैं।

• इसे निजी क्षेत्र के भी कर्मचारी ले सकते हैं लेकिन उस कंपनी का ऑफिस चार या उससे अधिक राज्यों में एवं केंद्र शासित प्रदेश होना चाहिए।

• इस नए वाहन सीरीज के गाड़ी खरीदने का अधिकार उनकी स्वयं होगी। वह लेना चाहते हैं तभी ले सकते हैं।

नया वाहन series नंबर प्लेट:-

भारत सीरीज रेजिस्ट्रेशन वाले नए वाहन 15 सितंबर से शुरू होंगे।

इसके लिए नंबर प्लेट इस प्रकार का होगा:-

( YY BH####XX )

जहां-

YY – पंजीकरण के वर्ष को दर्शायेगा।

BH – Bharat series code को

– 0000 से लेकर 9999 तक क्रम रहित तरीके से कोई संख्या होगी।

XX – alphabet letter होगा (AA se ZZ तक कोई भी)

इस नए वाहन सीरीज पर केंद्र सरकार का टैक्स कितना रहेगा ?

इस नए वाहन सीरीज पर टैक्स गाड़ी की कीमत तथा उसमें उपयोग की जाने वाली इंधन पर निर्भर करेगा।
जैसे-
• 10 lac तक की गाड़ी पर 8%,
•10 से 20 लाख की गाड़ी पर 10 %,
• 20 लाख से अधिक की गाड़ी पर 12% का टैक्स, पेट्रोल से चलित गाड़ियों पर होगी।

डीजल से चलने वाली गाड़ियों के लिए हर एक स्तर पर 2% का अधिक टैक्स लगेगा।

भारत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक वाहन पर हर स्तर पर 2% कम टैक्स लेगी।

पहले भारत सरकार IN series के गाड़ी निकालने वाली थी पर अज्ञात कारण से इसकी जगह पर BH series की गाड़ी को निकालने वाली है।

अभी के लिए इसे सिर्फ कुछ विशेष क्षेत्र के लोगों के लिए लागू कर रही है हो सकता है आने वाले समय में इसे सभी लोगों के लिए लागू कर दे।

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