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fundamental Rights in Indian constitution in Hindi |भारतीय संविधान में कितने मौलिक/मूल अधिकार है

Fundamental Rights ( मूल अधिकार )-

संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद (12-35) के मध्य।

भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार है

  1. समता का अधिकार (Right to equality )अनु० 14 -18
  2. स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom )अनु० 19- 22
  3. शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) अनु० 23 -24
  4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) अनु० 25-28
  5. संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार (cultural and educational rights) अनु० 25-28
  6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (right to constitution remedies) अनु० 32

नोट- मूलतः संविधान में एक और मूल अधिकार था वह था “संपत्ति का अधिकार राइट ऑफ प्रॉपर्टी (Rights to Property)अनुच्छेद- 31″ हालांकि अब उसे 44 वे संविधान अधिनियम , 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों के सूची से हटाकर संविधान के भाग-12 में अनुच्छेद 300(A) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है इसलिए अब 7 के वजह अब केवल 6 मूल अधिकार हैं।

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