Fundamental Rights ( मूल अधिकार )-
संविधान के भाग 3 में, अनुच्छेद (12-35) के मध्य।
भारतीय संविधान में 6 मूल अधिकार है
- समता का अधिकार (Right to equality )अनु० 14 -18
- स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom )अनु० 19- 22
- शोषण के विरुद्ध अधिकार (Right Against Exploitation) अनु० 23 -24
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (Right to Freedom of Religion) अनु० 25-28
- संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार (cultural and educational rights) अनु० 25-28
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार (right to constitution remedies) अनु० 32
नोट- मूलतः संविधान में एक और मूल अधिकार था वह था “संपत्ति का अधिकार राइट ऑफ प्रॉपर्टी (Rights to Property)अनुच्छेद- 31″ हालांकि अब उसे 44 वे संविधान अधिनियम , 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों के सूची से हटाकर संविधान के भाग-12 में अनुच्छेद 300(A) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है इसलिए अब 7 के वजह अब केवल 6 मूल अधिकार हैं।